वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वित्त मंत्रालय ने टैक्स व्यवस्था में बदलाव किया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई टैक्स रिजीम को रिवाइज किया है और टैक्स स्लैब्स की संख्या कम कर दी है. वहीं, नई टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट रखा गया है, इसलिए टैक्सपेयर्स अगर ओल्ड टैक्स रिजीम का फायदा लेना चाहते हैं तो उन्हें विकल्प चुनना होगा. वहीं, पुरानी टैक्स व्यवस्था को पहले की तरह ही बरकरार रखा गया है. ऐसे में करदाता थोड़ा संशय में हैं कि उनके लिए कौन सी टैक्स रिजीम चुनना बेहतर रहेगा. करदाताओं की दिक्कत दूर करने के लिए आयकर विभाग ने टैक्स कैलकुलेटर जारी कर किया है.
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आयकर विभाग ने टैक्स कैलकुलेटर को अपनी वेबसाइट पर लाइव कर दिया है. ताकि टैक्स व्यवस्था में हुए बदलाव के बाद करदाता अपने फायदे और निवेश के हिसाब से टैक्स रिजीम का चुनाव कर सकें. टैक्स कैलकुलेटर की मदद से करदाता आय के आधार पर नई और पुरानी टैक्स व्यवस्था के अनुसार टैक्स कैलकुलेशन कर सकते हैं.
टैक्स कैलकुलेटर के लाइव होने से टैक्सपेयर्स खुद की सालाना आय को आसानी से कैलकुलेट कर आईटीआर फाइल कर सकते हैं. टैक्स कैलकुलेटर में आयकरदाता जैसे जैसे अपनी जानकारी भरेंगे वैसे ही टैक्स कैलकुलेट करके बताता जाएगा. टैक्स कैलकुलेटर का इस्तेमाल इंडीविजुअल टैक्सपेयर्स के साथ ही कॉरपोरेट समेत अन्य तरह के टैक्सपेयर्स भी कर सकते हैं.
इनकम टैक्स कैलकुलेटर का कैसे करें इस्तेमाल
- करदाताओं को टैक्स कैलकुलेटर का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आयकर विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाना होगा.
- इसके बाद बाईं ओर क्विक लिंक लिस्ट में चौथे नंबर पर इनकम टैक्स कैलकुलेटर का विकल्प दिया गया है.
- इनकम टैक्स कैलकुलेटर विकल्प पर क्लिक करते ही नया पेज खुलेगा.
- इस पेज पर इंडीविजुअल समेत सभी तरह के करदाता मांगी गई डिटेल्स भरकर नई और पुरानी टैक्स व्यवस्था के अनुसार टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं.
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