पूर्व सैन्यकर्मियों का वन पेंशन वन रैंक (One Rank One Pension) के तहत बकाया भुगतान किया जाएगा. इसको लेकर सुप्रीमकोर्ट ने केंद्र को निर्देशित किया है कि करीब 17 लाख पूर्व सैन्यकर्मियों का बकाया 28,000 करोड़ रुपये को 3 किस्तों में केंद्र सरकार जारी करे. इसके लिए 28 फरवरी 2024 तक की समयसीमा निर्धारित कर दी है.
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सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को पूर्व सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन (OROP Arrear) के एरियर भुगतान पर केंद्र सरकार के विचारों के बारे में सीलबंद कवर नोट को स्वीकार करने से इनकार कर दिया. न्यायालय ने रक्षा मंत्रालय को एरियर भुगतान के लिए समय देते हुए कहा कि केंद्र सरकार वन रैंक वन पेंशन के संदर्भ में अदालत के फैसले का पालन करने के लिए बाध्य है.
28 हजार करोड़ रुपये का भुगतान 3 किस्तों में
25 लाख पूर्व सैन्य कर्मियों में से करीब 4 लाख वन रैंक वन पेंशन योजना के लिए योग्य नहीं पाए गए थे, इसकी वजह उन्हें बढ़ी हुई पेंशन का मिलना था. केंद्र सरकार ने 30 अप्रैल तक बकाया भुगतान करने को कहा था. लेकिन, अब न्यायालय ने इस अवधि को घटाकर 28 फरवरी कर दिया है. कहा गया कि केंद्र सरकार ने 6 लाख पेंशनभोगी परिवार और वीरता पदक विजेता पूर्व सैन्य कर्मियों को 30 अप्रैल तक भुगतान करे. जबकि, अन्य 10-11 लाख पेंशनभोगियों को वन रैंक वन पेंशन के तहत बकाया करीब 28,000 करोड़ रुपये का भुगतान 3 बराबर किस्तों में करे.
फरवरी में रिवाइज की थी वन रैंक वन पेंशन राशि
केंद्र सरकार ने बीते फरवरी महीने में वन रैंक वन पेंशन में संशोधन करते हुए पेंशन राशि की बढ़ोत्तरी को मंजूरी दे दी थी. संशोधित पेंशन 1 जुलाई 2019 से लागू की गई है. सरकार के इस फैसले से सेना से जुड़े 25 लाख से अधिक लोगों को फायदा पहुंचना है, जिसमें विकलांग जवानों और सरहद पर शहीद हुए जवानों की विधवाओं को फायदा मिलेगा.
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