वित्त मंत्रालय ने बजट 2023 में आयकर दाताओं के लिए टैक्स व्यवस्था में बदलाव किया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई टैक्स व्यवस्था को रिवाइज किया है और स्लैब्स घटा दिए हैं. नई टैक्स व्यवस्था डिफॉल्ट रखी गई है तो वहीं पुरानी टैक्स व्यवस्था को पहले की तरह ही बरकरार रखा गया है. ऐसे में आपके लिए नई और पुरानी टैक्स व्यवस्था में कौन सी बेहतर होगी, यह जानने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स कैलकुलेटर जारी कर दिया है.
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आयकर विभाग ने टैक्स व्यवस्था में हुए बदलाव के बाद टैक्स कैलकुलेटर को अपनी वेबसाइट पर लाइव कर दिया है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट करते हुए बताया कि टैक्स कैलकुलेटर करदाताओं की सुविधा के लिए लाइव कर दिया गया है. इसकी मदद से करदाता आय के आधार पर नई और पुरानी टैक्स व्यवस्था के अनुसार टैक्स कैलकुलेशन कर सकते हैं.
आयकर विभाग के टैक्स कैलकुलेटर के लाइव होने से आयकरदाता आसानी से खुद की सालाना आय को कैलकुलेट कर आईटीआर फाइल कर सकते हैं. टैक्स कैलकुलेटर में आयकरदाता जैसे जैसे अपनी जानकारी भरेंगे वैसे ही वह आपको टैक्स कैलकुलेट करके बताता जाएगा. टैक्स कैलकुलेटर का इस्तेमाल इंडीविजुअल टैक्सपेयर्स के साथ ही कॉरपोरेट समेत अन्य तरह के टैक्सपेयर्स भी कर सकते हैं.
इनकम टैक्स कैलकुलेटर
- टैक्स कैलकुलेटर का इस्तेमाल करने के लिए करदाताओं को सबसे पहले आयकर विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाना होगा.
- इसके बाद बाईं ओर क्विक लिंक लिस्ट में चौथे नंबर पर इनकम टैक्स कैलकुलेटर का विकल्प दिया गया है.
- इनकम टैक्स कैलकुलेटर विकल्प पर क्लिक करते ही नया पेज खुलेगा.
- इस पेज पर इंडीविजुअल समेत सभी तरह के करदाता मांगी गई डिटेल्स भरकर नई और पुरानी टैक्स व्यवस्था के अनुसार टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं.
- आयकर दाता इनकम टैक्स कैलकुलेटर का इस्तेमाल करने के लिए सीधे इस लिंक https://incometaxindia.gov.in/Pages/tools/115bac-tax-calculator-finance-bill-2023.aspx पर भी जा सकते हैं.
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