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Income Tax Slab 2023: नए इनकम टैक्स स्लैब के बारे में पूरी जानकारी, कितनी आय पर देना होगा कितना टैक्स, डिटेल्स देखिए

वित्त मंत्रालय ने बजट 2023-24 में नई टैक्स रिजीम को रिवाइज करते हुए टैक्स स्लैब में बदलाव कर दिया है. इसके तहत अब टैक्स छूट लिमिट बढ़ाकर 2.5 लाख से 3 लाख रुपए कर दी गई है. जबकि, 7 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स रेट हटा दिया गया है. इससे मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिलेगी. वित्त मंत्रालय ने बजट 2023-24 में पर्सनल इनकम टैक्स के संबंध में 5 प्रमुख घोषणाएं कीं हैं. यह घोषणाएं छूट, टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव, नई टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन छूट के लाभ का विस्तार हाइएस्ट सरचार्ज रेट में कटौती तथा गैर सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों की रिटायरमेंट पर लीव इनकैशमेंट पर टैक्स छूट की सीमा का विस्तार से संबंधित हैं. यह साफ कर दें कि यह बदलाव नई टैक्स रिजीम ऑप्शन चुनने पर ही लागू होंगे. जबकि, ओल्ड टैक्स रिजीम चुनने का विकल्प भी टैक्सपेयर्स के पास होगा.

मिडिल क्लास के लिए पर्सनल इनकम टैक्स में प्रमुख घोषणाएं

  • 7 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्तियों को नई कर व्यवस्था में कोई आयकर नहीं चुकाना पड़ेगा.
  • कर छूट सीमा बढ़ाकर 3 लाख रुपए की गई.
  • कर संरचना में बदलावः स्लैब की संख्या घटाकर 5 की गई.
  • वेतनभोगी वर्ग और पेंशनभोगियों को नई टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन बेनिफिट के विस्तार पर लाभ प्राप्त होगा.
  • अधिकतम कर दर 42.74 प्रतिशत से घटाकर 39 प्रतिशत की गई.
  • नई टैक्स रिजीम डिफॉल्ट टैक्स व्यवस्था होगी.
  • नागरिकों के पास ओल्ड टैक्स रिजीम का लाभ उठाने का विकल्प होगा.

वित्त मंत्रालय ने नई टैक्स रिजीम में छूट सीमा को बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया है. इसका मतलब है कि नई टैक्स रिजीम में 7 लाख रुपए तक इनकम वाले व्यक्तियों को कोई टैक्स नहीं देना होगा. इसके अलावा टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपये की गई है. जबकि, ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब पहले की तरह ही रहेगी. ऐसे में करदाता को आइटीआर फाइल करते नई या पुरानी टैक्स रिजीम में से किसी एक का चुनाव करना होगा.

बजट 2023-24 के अनुसार New Tax Regime के अनुसार टैक्स रेट

टोटल इनकम (रुपया)टैक्स रेट (प्रतिशत)
0-3 लाखशून्य
3-6 लाख5
6-9 लाख10
9-12 लाख15
12-15 लाख20
15 लाख30

New Tax Regime 2023-24 के अनुसार किसे कितना देना होगा टैक्स
वित्त मंत्रालय के अनुसार New Income Tax Slab में सभी करदाताओं को राहत देने की कोशिश की गई है. नई टैक्स रिजीम के तहत 9 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले व्यक्ति को केवल 45 हजार रुपए का भुगतान करना पड़ेगा. यह उसकी आय का केवल 5 प्रतिशत है. यह उस राशि, जिसका उसे भुगतान करने की आवश्यकता है अर्थात 60,000 रुपए पर 25 प्रतिशत की कटौती है. इसी प्रकार 15 लाख रुपए की आय वाले व्यक्ति को केवल 1.5 लाख रुपए या उसकी आय का 10 प्रतिशत भुगतान करने की आवश्यकता है, जो 1,87,500 रुपए की वर्तमान भुगतान से 20 प्रतिशत कम है.

बजट 2023 की घोषणाओं के बाद नई टैक्स रिजीम 2023-24 और ओल्ड टैक्स रिजीम पर टैक्स बचत.

New Tax Regime 2023-24 में स्टैंडर्ड डिडक्शन
वित्त मंत्रालय ने बजट 2023 में वेतनभोगी वर्ग तथा पारिवारिक पेंशनभोगियों सहित पेशनभोगियों को राहत प्रदान की है. वित्त मंत्रालय ने स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ नई टैक्स रिजीम में बढ़ा दिया है. इसके अनुसार 15.5 लाख रुपए या अधिक आय वाले प्रत्येक वेतनभोगी व्यक्ति को 52,500 रुपए का लाभ होगा. वर्तमान में केवल 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन वेतनभोगी व्यक्तियों तथा 15,000 रुपए तक की पारिवारिक पेंशन से कटौती की ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत अनुमति है.

New Tax Regime 2023-24 में सरचार्ज घटाकर 25 फीसदी किया
पर्सनल इनकम टैक्स के संबंध में वित्त मंत्रालय ने 2 करोड़ रुपए से अधिक की आय के लिए नई टैक्स रिजीम में हाईएस्ट सरचार्ज दर को 37 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया है. इससे हाईएस्ट टैक्स रेट वर्तमान 42.74 प्रतिशत से घटकर 39 प्रतिशत पर आ जाएगी. वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि ओल्ड टैक्स रिजीम का चुनाव करने वाले टैक्सपेयर्स के लिए सरचार्ज में किसी तरह के परिवर्तन का लाभ नहीं मिलेगा.

New Tax Regime 2023-24 में लीव इनकैशमेंट
वित्त मंत्रालय के अनुसार बजट 2023 में गवर्नमेंट सैलरीड क्लास के अनुरूप प्राइवेट सैलरीड इंप्लॉयी की रिटायरमेंट पर 25 लाख रुपए के लीव इनकैशमेंट पर टैक्स छूट की लिमिट बढ़ा दी गई है. वर्तमान में अधिकतम राशि जिस पर छूट प्रदान की जा सकती है, 3 लाख रुपए है.
बजट 2023 में वित्त मंत्रालय ने नई टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट रखा है. इससे टैक्सपेयर्स ओल्ड टैक्स रिजीम के लाभ उठाने के विकल्प का उपयोग करते रहेंगे.

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