केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 में की गई टैक्स घोषणाओं से होम लोन संबंधी टैक्स बेनेफिट नियमों में बदलाव हो गया है. नए बदलावों से होमलोन इंटरेस्ट पेमेंट और प्रिंसिपल पेमेंट पर डबल टैक्स बेनेफिट का दावा नहीं किया जा सकेगा. यह नियम 1 अप्रैल 2023 से फाइनेंशियल ईयर 2023-24 और एसेसमेंट ईयर 2024-25 तक लागू रहेगा. ऐसे में घर खरीदार को पिछले वर्षों में क्लेम किए गए डिडक्शन संबंधी सभी रिकॉर्ड संभालकर रखने होंगे, क्योंकि घर बेचने के समय आयकर विभाग आपसे इनकी मांग कर सकता है.
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घर खरीदने के लिए आमतौर पर ग्राहक एनबीएफसी कंपनी या फिर बैंक से लोन लेते हैं. आयकर अधिनियम एक्ट के सेक्शन 24 के तहत खरीदार होमलोन के 2 लाख रुपये तक डिडक्शन को क्लेम कर सकता है. जबकि, होमलोन के प्रिंसिपल अमाउंट, रजिस्ट्रेशन चार्ज, स्टांप ड्यूटी को आयकर अधिनियम के सेक्शन 80C के तहत डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हैं. इसी तरह घर बेचने या घर बनाने या खरीदने पर आए खर्च को कैपिटल गेंस के कैलकुलेशन में कॉस्ट ऑफ पर्चेज डिडक्शन के रूप में क्लेम करने की भी अनुमति है.
आयकर विभाग ने यह पाया है कि कुछ करदाता प्रॉपर्टी के निर्माण या खरीद में दिए गए इंटरेस्ट रेट पर डबल डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं. पहले तो वह आयकर अधिनियम के सेक्शन 24 के तहत होमलोन इंटरेस्ट पेमेंट पर डिडक्शन क्लेम करते हैं और फिर आयकर अधिनियम के चैप्टर VIA नियमों के तहत भी डिडक्शन क्लेम करते हैं.
केंद्रीय बजट 2023 में कहा गया है कि आयकर अधिनियम एक्ट के सेक्शन 48 के तहत जो भी अमाउंट इंटरेस्ट के तौर पर सेक्शन 24 या चैप्टर VIA नियमों के तहत डिडक्शन क्लेम किया जाता है उसे प्रॉपर्टी बेचते वक्त कॉस्ट ऑफ एक्जिशन नहीं माना जाएगा. इसलिए हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट पर सेक्शन 24 के अनुसार बीते वर्षों में जो भी डिडक्शन क्लेम किया गया है उसे कॉस्ट ऑफ पर्चेज का हिस्सा नहीं माना जाएगा. यह बदलाव आयकर अधिनियम के चैप्टर VIA के अनुसार डिडक्शन पर भी लागू होगा.
होमलोन टैक्स संबंधी यह नियम 1 अप्रैल 2023 से फाइनेंशियल ईयर 2023-24 और एसेसमेंट ईयर 2024-25 तक प्रभावी रहेंगे. टैक्स बेनेफिट नियमों में बदलाव के बाद घर खरीदारों को पिछले वर्षों में क्लेम किए गए डिडक्शन के सभी दस्तावेज अपने पास सुरक्षित रखने होंगे. क्योंकि, घर बिक्री के समय आयकर अधिकारी इनकी मांग कर सकते हैं.
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