आयकर विभाग ने पैनकार्ड धारकों को चेतावनी जारी करते हुए कहा कि आधार से तत्काल लिंक कर लें, नहीं तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा. इसके लिए डेडलाइन भी घोषित कर दी है. पैन को ऑनलाइन लिंक करने का तरीका भी बताया है और इसके लिए इसके लिए फीस भी निर्धारित कर दी है.
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आयकर विभाग ने पैन कार्ड धारकों से कहा है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार जो पैनधारक छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, वह सभी 31 मार्च 2023 से पहले अपने पैन नंबर को आधार नंबर के साथ लिंक कर लें. लिंक नहीं होने की दशा में 1 अप्रैल 2023 से इनकम टैक्स एक्ट की धारा-139AA के तहत आपका पैन रद्द हो जाएगा. इसके बाद पैनकार्ड का इस्तेमाल कभी नहीं किया जा सकेगा.
पैन लिंक करने के लिए चुकानी होगी लेट फीस
पैन कार्ड धारकों से आयकर विभाग ने कहा है कि 1 जुलाई 2022 तक पैन को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया निशुल्क रही है. लेकिन, अब 31 मार्च 2023 तक पैन को लिंक करने की समयसीमा बढ़ाई गई है और इसके लिए पैन धारकों को 1000 रुपए बतौर लेट फीस का भुगतान करना होगा.
PAN-Aadhaar Link करने का ऑनलाइन प्रॉसेस
- पैनकार्ड धारक सबसे पहले आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट (www.incometaxindiaefiling.gov.in) पर जाएं.
- इसके बाद वेबसाइट पर खुद को रजिस्टर करें. यहां पैन नंबर आपका यूजर आईडी होगा.
- अब यूजर आईडी, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ डालकर लॉगइन करें.
- वेबसाइट पर लिंक आधार ऑप्शन दिखाई देगा उसे क्लिक करें.
- अब अपने अकाउंट की प्रोफाइल सेटिंग में जाएं.
- प्रोफाइल सेटिंग में जाते ही आधार कार्ड लिंक करने का ऑप्शन दिखेगा, इसे सेलेक्ट करें.
- अब अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड फिल करें.
- इसके बाद नीचे दिख रहे ‘लिंक आधार’ ऑप्शन पर क्लिक करें.
- इस प्रक्रिया को पूरा करते ही आपका पैन कार्ड आधार के साथ लिंक हो जाएगा.
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