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Advisement Rules: उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाले विज्ञापनों पर सख्ती, सुनने और देखने में स्पष्टता के निर्देश

भ्रामक विज्ञापनों से उपभोक्ताओं को लुभाकर ठगने वाले विज्ञापनों पर शिकंजा कसने के लिए कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट ने विज्ञापन दाताओं, एजेंसियों पर सख्ती बढ़ा दी है. विभाग ने कहा है कि विज्ञापन में जो भी डिस्क्लोजर किया जाए वह स्पष्ट होना चाहिए, उसे हैशटैग या लिंक के समूह के साथ मिश्रण नहीं कर देना चाहिए. बता दें कि बीते महीने जनवरी में भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (ASCI) ने भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाने के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे.

उपभोक्‍ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के उपभोक्ता कार्य विभाग सचिव रोहित कुमार सिंह ने कहा है कि जो भी डिसक्लोजर (खुलासा) किया जाये, वह स्पष्ट नजर आना चाहिये और हैशटैग या लिंक के समूहों के साथ मिश्रित नहीं होना चाहिए. भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के कार्यक्रम गेटराइट ब्रांड इंफ्लूयेंसर समिट 2023 में जिम्मेदार विज्ञापन-प्रणाली व्यवहार और उपभोक्ता संरक्षण पर जोर दिया.

रोहित कुमार सिंह ने कहा कि जिन तस्वीरों में किसी वस्तु का अनुमोदन किया जाये, उस पर सारे खुलासों को सुपर-इम्पोज किया जाये. इसी तरह वीडियो में जो अनुमोदन किया जाये उसका खुलासा देखने और सुनने दोनों प्रारूपों में किया जाये. प्रत्यक्ष स्ट्रीम में खुलासों को लगातार प्रमुख स्थान पर दर्शाया जाता रहे. उन्होंने निर्माताओं, सेवा प्रदाताओं, विज्ञापन-कर्ताओं और विज्ञापन एजेंसियों की जवाबदारी पर जोर देते हुये कहा कि इन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिये कि इनके विज्ञापन उपभोक्ताओं को गुमराह न करें.

भारत में 75 करोड़ इंटरनेट यूजर
भारत में 75 करोड़ से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं, जिनमें से 50 करोड़ सोशल मीडिया यूजर्स हैं. उन्होंने कहा कि पारंपरिक विज्ञापन से सोशल मीडिया विज्ञापन में आने वाले बदलाव और इस काम को जिम्मेदारी से किये जाने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि प्रभावशाली लोगों और मशहूर हस्तियों के लिए यह जरूरी है कि वे विज्ञापनकर्ताओं के साथ अपने हर तरह के लाभकारी सम्बंधों का खुलासा करें, जो उनके प्रतिनिधित्व की विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकते हैं.

800 से अधिक विज्ञापनों पर कार्रवाई
भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (ASCI) ने बीते माह जनवरी 2023 में कंपनियों और इनफ्लूएंशर्स के लिए विज्ञापन संबंधी सख्त निर्देश जारी किए थे. एएससीआई ने कहा था कि विज्ञापन के साथ डिस्क्लेमर को ऑडियो और वीडियो फॉर्म में स्पष्ट रूप से दर्शाए जाएं. इससे ग्राहकों को प्रोडक्ट के बारे में सही जानकारी पहुंच सके और कंपनियां उन्हें गुमराह नहीं कर सकें. बता दें कि पिछले तीन वर्षों में एएससीआई ने 800 से अधिक विज्ञापनों पर कार्रवाई की है जो डिस्क्लेमर दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते पाए गए हैं.

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