रिपोर्ट-कुंदन कुमार
गया. बिहार में जमीन और मौजे का नक्शा लेने के लिए महीनों दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब यह समस्या खत्म हो गई है. बिहार के राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने जमीन, मौजे के नक्शे की डोर स्टेप डिलीवरी की शुरुआत की है. बिहार देश का पहला राज्य है, जहां इस तरह की सुविधा शुरू की गई है. राजस्व मानचित्र, जमीन के नक्शे को ऑनलाइन घर मंगवाने के लिए निदेशालय की वेबसाइट dlrs.bihar.gov.in पर जाकर डोर स्टेप डिलीवरी आइकन पर क्लिक करना होगा.
आपके शहर से (गया)
करना होगा ऑनलाइन पेमेंट
किसी भी जमीन या मौजे का नक्शा मंगवाने के लिए ऑनलाइन पेमेंट करना होगा. सभी प्रमुख बैंकों को इस सुविधा से जोड़ा गया है. भुगतान सभी बैंकों के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के जरिए किया जा सकेगा. इस सेवा के लिए बैंक अलग से कोई चार्ज नहीं लेगा. भुगतान होने के साथ ही कंप्यूटर स्क्रीन पर प्राप्ति रसीद मिल जाएगी. एक शीट का नक्शा ऑनलाइन मंगवाने के लिए 285 रु का भुगतान करना होगा. इसमें कंटेनर का शुल्क यानी डाक का खर्च भी शामिल है.
एक बार में एक कंटेनर में 5 शीट का ऑर्डर किया जा सकता है. एक कंटेनर की कीमत 35 रुपए निर्धारित की गई है और एक कंटेनर में अधिकतम पांच नक्शे को पैक किया जा सकता है. पांच नक्शा समेत कंटेनर का डाक शुल्क 100 रुपए निर्धारित किया गया है, जबकि तीन से ज्यादा नक्शे का डाक शुल्क 150 रुपए तय किया गया है.
ऑफलाइन नक्शा बनवाने के लिए यहां आएं
इसके अलावा ऑफलाइन माध्यम से नक्शा बनवाने के लिए गया जिले के लोग चंदौती प्रखंड मे स्थित आधुनिक अभिलेखागार सह डाट सेंटर से एक ही छत के नीचे मामूली शुल्क में जमीन से संबंधित सभी दस्तावेज उपलब्ध हो जाएंगे. इस कार्यालय से लोगों को 20 से अधिक तरह के जमीन-राजस्व के नक्शा और दस्तावेज उपलब्ध हो पाएंगे.आधुनिक अभिलेखागार सह डाटा केंद्र से रजिस्टर टू खतियान समेत सभी राजस्व दस्तावेज की कापी के लिए आवेदक को 10 से 50 रुपए के बीच शुल्क देना होगा. जीरो साइज के पेपर पर उपलब्ध होने वाला मानचित्र भी उपलब्ध होगा. इसके लिए 150 रुपए प्रति शीट की दर से शुल्क देना होगा. इस केंद्र पर 20 से अधिक प्रकार के जमीन से जुड़े दस्तावेजों की नकल उपलब्ध कराई जाती है.
इनते कागजात हैं उपलब्ध
यहां राजस्व ग्राम मानचित्र, डिजिटाइज्ड जमाबंदी पंजी, नामांतरण पंजी, नामांतरण अभिलेख, नामांतरण शुद्धि पत्र, मौजावार पंजी, गैरमजरूआ आम, खास, कैसरे हिद भूमि पंजी, भू हदबंदी भूमि बंदोबस्ती पंजी, भूहदबंदी अभिलेख, भूमि क्रय पंजी, बासगीत पर्चा अभिलेख पंजी, बासगीत पर्चा अभिलेख, बीटी एक्ट की धारा 48 डी पंजी एवं अभिलेख, भूमि मापी पंजी एवं अभिलेख, सैरात पंजी, भूमि अतिक्रमण वाद पंजी एवं अभिलेख, भूदान, भूमि लगान निर्धारण एवं बंदोबस्ती पंजी उपलब्ध है.
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Tags: Bihar News, Gaya news, Latest hindi news
FIRST PUBLISHED : March 21, 2023, 18:35 IST
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