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उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि तीन कृषि कानूनों की वैधता को चुनौती देने वाली और दिल्ली सीमा पर किसानों के आन्दोलन से संबंधित जो याचिकाएं दायर की गई हैं उनपर11 जनवरी को सुनवाई की जाएगी। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने टिप्पणी की कि किसानों के आन्दोलन के मसले पर जमीनी स्तर पर अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है। केन्द्र ने पीठ को सूचित किया कि सरकार और किसानों के बीच इन मसलों पर ‘स्वस्थ विचार विमर्श’ जारी है। अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कहा कि आनेवाले भविष्य में संबंधित पक्षों के किसी नतीजे पर पहुंचने की ज्यादा उम्मीद है और नये कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केन्द्र का जवाब दाखिल होने की स्थिति में किसानों और सरकार के बीच बातचीत बंद हो सकती है। सालिसीटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को सूचित किया कि सरकार और किसानों के बीच स्वस्थ वातावरण में बातचीत जारी है और इस मामले को आठ जनवरी को सूचीबद्ध नहीं किया जाना चाहिए। इस पर पीठ ने कहा, ‘‘हम स्थिति को समझते हैं और सलाह मशविरे को प्रोत्साहन देते हैं। अगर आप बातचीत की प्रक्रिया के बारे में कहते हैं तो हम इस मामले को सोमवार 11 जनवरी के लिये स्थगित कर सकते हैं।’’
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आपको बता दें कि शीर्ष अदालत द्वारा नये कृषि कानूनों- कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार कानून, 2020, कृषक उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य कानून, 2020 और आवश्यक वस्तु कानून 2020 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 12 अक्टूबर को केन्द्र को नोटिस जारी किया था। न्यायालय ने पिछले साल 17 दिसंबर को दिल्ली की सीमा पर किसानों के आंदोलन को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कहा था कि किसानों के प्रदर्शन को ‘‘बिना किसी अवरोध’’ के जारी रखने देना चाहिए और शीर्ष अदालत इसमें कोई ‘‘दखल’’ नहीं देगी क्योंकि विरोध का अधिकार एक मौलिक अधिकार है।
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