कोरोना महामारी की वजह से सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीयन की वैधता की तारीख 31 मार्च तक बढ़ा दी है। ऐसे में यदि आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बिना आरटीओ ऑफिस जाए रिन्यू कराना चाहते है। तो आप परिवहन मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट https://parivahan.gov.in/parivahan पर जाकर अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करा सकते है। इसके लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेज़, एक्पायर्ड ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट साइज फोटो और आधार कार्ड का फोटो अपलोड करना होगा। जिसके बाद 30 दिन के अंदर आपके पास नया ड्राइविंग लाइसेंस पोस्ट ऑफिस के जरिए आपके घर के पते पर पहुंच जाएगा। आइए जानते है कि ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए आपको कैसे प्रोसेस करना है।
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1. ड्राइविंग लाइसेंस को ऑनलाइन रिन्यू कराने के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें।
2. यहां आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना होगा। यहां आपको सर्विसेस ऑन ड्राइविंग लाइसेंस विकल्प पर क्लिक करना होगा।
3. अब एप्लीकेशन फॉर्म जरूरी डिटेल्स भरकर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे।
4. ऑनलाइन प्रोसेस पूरे होने के बाद आपका नया ड्राइविंग लाइसेंस 30 दिन के अंदर आपके पते पर पोस्ट के जरिए भेजा जाएगा।
5. अगर आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा है और आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर्ड हो गया है तो इसके रिन्यूअल के लिए फार्म ए1 भरकर डॉक्टर से सर्टिफाइड कराना होगा। इसे ऑनलाइन आवेदन के समय डाॅक्यूमेंट्स के साथ लगाना होगा।
बता दें, ड्राइविंग लाइसेंस के एक्सपायर होने के बाद उसे रिन्यू कराने के लिए 30 दिन का समय मिलता है। अगर आप इस टाइम पीरियड के बाद रिन्यू के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको फाइन देना पड़ेगा जो ड्राइविंग लाइसेंस के टाइप पर फाइन निर्भर करता है।