नमस्कार मित्रों, आज इस लेख के माध्यम से हम आप सभी के लिए फ्लैगशिप योजना राजस्थान 2022 PDF Download Free में प्रदान करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि समय समय पर केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा जनता के हित एवं लोक कल्याण हेतु विभिन्न प्रकार की लाभकारी योजनाएँ जारी की जाती हैं।
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इन योजनयों का उद्देश्य जनता की मूलभूत आवश्यकतायों को पूरा करना तथा उन्हें एक बेहतर जीवन प्रदान करना होता है। ऐसी ही विभिन्न कल्याणकारी योजनयों में से फ्लैगशिप योजना भी है जो कि राजस्थान की राज्य सरकार द्वारा जारी की गयी है। फ्लैगशिप योजना के अंतर्गत राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत जी ने अनेकों योजनाएँ जारी की हैं।
फ्लैगशिप योजना राजस्थान 2022 PDF in Hindi
पालनहार योजना
आरंभ – 8 फरवरी 2005
योजना के उद्देश्य –
- अनाथ बच्चों के पालन-पोषण, शिक्षा आदि की व्यवस्था संस्थागत ना करके उनके निकटतम परिजनों या परिपितों में से किसी व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से पालनहार बनाकर राज्य की तरफ से बालक को पारिवारिक माहौल में शिक्षा, भोजन, वस्त्र आदि आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध करवाना।
- यह योजना अनाथ बच्चों, माता-पिता में से एक की मृत्यु हो गई हो तथा एक आजीवन कारावास की सजा काट रहा हो, कुष्ठ रोग/एड्स रोग से पीड़ित माता-पिता के बच्चों, परित्यक्तालाकशुदा महिला के बच्चों के लिए शुरू की गई है।
- 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए।
- अनाथ बच्चों के पालन-पोषण की जिम्मेदारी लेने वाले व्यक्ति को पालनहार कहा गया है तथा उसे सहायता दी जाती है।
- 0-6 वर्ष के आंगनबाड़ी जाने वाले बच्चों के लिए ₹500 प्रतिमाह एवं 6-18 वर्ष के विद्यालय जाने वाले बच्चों के लिए ₹1000 प्रतिमाह दिए जाते हैं।
- बज़ट 2022-23 में यह राशि 0-6 वर्ष के आंगनबाड़ी जाने वाले बच्चों के लिए ₹1000 प्रतिमाह एवं 6-18 वर्ष के विद्यालय जाने वाले बच्चों के लिए ₹2500 प्रतिमाह दिए जाते हैं।
- प्रत्येक बच्चे के वस्त्र, जुते व स्वेटर के लिए 2000 रु. प्रति वर्ष अतिक्ति देय है।
शुद्ध के लिए युद्ध अभियान
आरंभ – 26 अक्टूबर 2020
- यह अभियान 26 अक्टूबर से 14 नवम्बर 2020 तक चलाया गया।
- इसके बाद 1 जनवरी 2022 से 31 मार्च 2022 तक चलाया गया।
- चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग द्वारा। राज्य एवं जिला स्तर पर गुणवत्ता नियंत्रण समिति का गठन किया गया है।
- इस अभियान के दौरान दूध, मावा, पनीर, मिठाइयों, दूध से बने अन्य उत्पादों, आटा, बेसन, तेल एवं घी, सूखे मेवे, मसालों, अन्य खाद्य पदार्थों तथा बाट एवं माप की जांच को प्राथमिकता दी जायेगी।
- संचालन, प्रबन्धन एवं प्रबोधन हेतु वरिष्ठ अधिकारियों का कोर ग्रुप होगा।
- कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय प्रबंधन समिति गठित की गई।
- उपखण्ड अधिकारी, विकास अधिकारी अथवा तहसीलदार जांच दल का नेतृत्व करेंगे।
- सूचना देने वालों को 51,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।
मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना
आरंभ – 2 अक्टूबर 2011
योजना के उद्देश्य
- सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में आने वाले रोगियों को सामान्य तौर पर उपयोग की जाने वाली आवश्यक दवाओं को निःशुल्क उपलब्ध कराना।
- क्रियान्वयन –
राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन द्वारा।
- लाभार्थी –
राजकीय चिकित्सालयों में आने वाले सभी अंतरंग एवं बहिरंग रोगी।
- शामिल दवा –
1594 प्रकार की दवा +, 927 सर्जिकल +, 185 सूचर्स।
- कुल 2706 औषधियाँ निःशुल्क।
- प्रत्येक जिले में दवा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ’जिला ड्रग वेयर हाउस’ बनाए गए हैं।
- वर्तमान में 711 दवाईयां, 181 सर्जिकल आइटम और 77 टाके इस योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध हैं।
- नोट :
केंद्र सरकार ने इस योजना NHM को शामिल किया।
मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना
योजना का आरंभ तीन चरणों में हुआ – 7 अप्रैल 2013, 1 जुलाई 2013, 15 अगस्त 2013
- उद्देश्य –
राजस्थान के सभी नागरिकों को निःशुल्क जाँच सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए।
- यह योजना राज्य के सभी चिकित्सा संस्थानों यथा मेडिकल काॅलेज से संबंध चिकित्सालय, जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क जाँच की व्यवस्था करती है।
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना योजना
कर्मांक |
मुख्य बिन्दु |
टिप्पड़ी |
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1. | आरंभ – | 1 मई 2021 | |
2. | प्रकार – | यह ’यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज’ योजना है। | |
3. | लागूकारण – | राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा 2021-22 में ’यूनिवर्सल हैल्थ कवरेज’ को प्रदेश में लागू करने की घोषणा की है जिसकी अनुपालना में दिनांक 1 मई 2021 से प्रदेश में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरूआत को लागू किया जा चुका है। | |
4. | विभाग – | चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण | |
5. | संसोधन – | राज्य में दिनांक 30 जनवरी 2021 से लागू आयुष्मान भारत-महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा बढ़ा कर पूरे प्रदेश को स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने के लिए दिनांक 1 मई 2021 से प्रदेश में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरूआत गयी। | |
6. | योजना के उद्देश्य – |
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7. | विशेष – | शुरुआत में इस योजना से जुड़े लोगो को 5 लाख तक के ईलाज के लिए सुविधा दी गयी ,अब वर्तमान में 10 लाख तक बीमारी के ईलाज व 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा कवर की सुविधा सरकार द्वारा देय है। | |
8. | पात्रता – दो श्रेणियाँ | 1. निःशुल्क श्रेणी – | ऐसी श्रेणी जिसमें पात्र परिवारों की प्रीमियम राशि का सम्पूर्ण भुगतान राज्य सरकार करेगी।
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2. शुल्क श्रेणी – | निःशुल्क श्रेणी के अलावा सभी परिवार रू 850/- प्रति परिवार प्रति वर्ष। | ||
9. | प्रीमियम पर – |
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10. | नोट – | बजट 2022-23 में कुल 10 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा कवर की घोषणा की गई है। | |
11. | लाभार्थी – |
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12. | आवश्यक दस्तावेज – |
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मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना
आरंभ – 1 मई, 2022
योजना के उद्देश्य
- राजकीय चिकित्सालयों में आने वाले राजस्थान के निवासियों को 100 प्रतिशत दवाईयाँ एवं जाँच निःशुल्क।
- इस योजना में 2706 दवाईयों को आवश्यक दवा सूची में शामिल किया जा चुका है।
- जनआधार कार्ड अनिवार्य।
एक रुपये किलो गेहूं
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य सरकार।
- अन्त्योदय, बी.पी. एल कार्ड धारकों को 1 रु./किलोग्राम गेहूँ उपलब्ध करायी जायेगी।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत AAY परिवारों के राशन कार्ड धारकों को प्रति राशन कार्ड पर 35 किग्रा. गेहूं तथा BPL और State BPL को प्रति इकाई प्रतिमाह 5 किग्रा. गेहूं ₹1 प्रति किलोग्राम से प्रदान किया जा रहा है।
निरोगी राजस्थान अभियान
आरंभ – | यह योजना 18 दिसंबर 2019 को जयपुर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा शुरू की गई। |
विशेष – | 17 दिसंबर को ‘राजस्थान निरोगी दिवस’ के रूप में मनाया जाएगा। |
हेल्पलाइन नंबर – | 104 / 108 |
योजना के उद्देश्य
- आम जनता में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना,
- हेल्पलाइन नम्बर और वेबसाइट द्वारा स्वास्थ्य सुविधाएँ पहुँचाना।
- 100 करोड रुपए का निरोगी राजस्थान प्रबंधन कोष बनाया गया है।
- स्वास्थ्य मित्र 40 वर्ष से अधिक उम्र के होंगे।
- इस कोष में से प्रत्येक जिले को 1 करोड रुपए दिये जायेंगे।
- प्रत्येक गांव व शहरी वार्ड में ’स्वास्थ्य मित्र’ का चयन किया जाएगा। (महिला/पुरूष कोई भी)
- संपूर्ण राजस्थान के नागरिकों का डिजिटल हेल्थ सर्वेश् किया जाएगा। (निरोगी राजस्थान ऐप द्वारा)
- निम्नलिखित स्वास्थ्य समस्याओं के निदान व बचाव संबंधी कार्य किए जाएंगे –
1. | जनसंख्या नियंत्रण, |
2. | महिला स्वास्थ्य, |
3. | किशोरावस्था स्वास्थ्य, |
4. | खाद्य मिलावट, |
5. | टीकाकरण एवं वयस्क, |
6. | प्रदूषण, ड्रग की लत और बीमारी, |
7. | वृद्धावस्था की समस्याएं, |
8. | मौसमी संचारी रोग, |
9. | असंचारी रोग। |
मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना
प्रारम्भ – | 6 जून 2021 |
लाभार्थी – | SC, ST, MBC, अल्पसंख्यक वर्ग BPL व दिव्यांग (Exam Pass होने पर) |
शर्त – | परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रु. प्रतिवर्ष से कम। |
उद्देश्य– | प्रोत्साहन धनराशि प्रदान करना |
योजना के उद्देश्य
- प्रतिभावान पात्र विद्यार्थियों को विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्कृष्ट तैयारी के लिए ‘मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना’ लागू की गई है।
- इस योजना को 3 विभागों – जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा चलाई जा रही है।
- इस योजना के द्वारा पहले 10,000 लोगों को लाभ मिलता था अब 15,000 लोगों को लाभ दिया जायेगा।
- 10 वीं एवं 12 वीं के अंकों के आधार पर इस योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- UPSC, RPSC, SI, RSSMB, REET 2400 ग्रेड पे या इससे ऊपर की सभी परीक्षा इंजीनियरिंग, मेडिकल एवं क्लेट परीक्षा।
- इस योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के वे विद्यार्थी पात्र होंगे, जिनके परिवार की वार्षिक आय ₹8 लाख प्रतिवर्ष से कम है।
- परीक्षार्थियों की मेरिट का निर्धारण 12वीं अथवा 10वीं के प्राप्तांकों के आधार पर किया जाएगा।
- संचालन-ST वर्ग के लिए योजना का संचालन जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग एवं SC, OBC, MBC और EWS वर्ग के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के लिए अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा किया जाएगा।
- अपना आवास छोड़कर अन्य शहर के प्रतिष्ठित संस्थान से कोचिंग प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को भोजन एवं आवास के लिए ₹40,000 प्रतिवर्ष अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
- योजना के संचालन के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग नोडल विभाग होगा।
- किसी भी छात्र-छात्रा को इस योजना का लाभ केवल 1 वर्ष की अवधि के लिए देय होगा।
- योजना में प्रयास होगा कि 50% लाभ छात्राओं को दिया जा सके।
- पूर्व में चल रही है अनुप्रति योजना को इसी योजना में विलय कर लिया जाएगा।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना
प्रारम्भ – | इस योजना को कन्या विवाह पर सहयोग और उपहार योजना के स्थान पर शुरू किया गया। |
लाभार्थी – | SC/ST व अल्पसंख्यकों के BPL श्रेणी की कन्या/BPL/अन्त्योदय/आस्था धारी कन्या
विशेष योग्यजन कन्या/राज्य स्तर की खिलाङी कन्या |
कन्या की शादी (18) पर – | ₹31000 |
कन्या दसवीं पास है तो अतिरिक्त – | ₹10000 |
कन्या स्नातक (Graduation) है तो अतिरिक्त – | ₹20000 |
कन्या की शादी (18) पर – | ₹21000 |
कन्या दसवीं पास है तो अतिरिक्त – | ₹10000 |
कन्या स्नातक (Graduation) है तो अतिरिक्त – | ₹20000 |
मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना
विभाग | राज्य सरकार द्वारा(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा) लागू। | |
पात्रता – |
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लाभ – | 18-55 आयु = | ₹500 प्रतिमाह |
55-60 आयु = | ₹750 प्रतिमाह | |
60-75 आयु = | ₹1000 प्रतिमाह | |
75 आयु = | ₹1500 प्रतिमाह |
मुख्यमंत्री वृद्धजन समान पेंशन योजना
विभाग | 2013 राज्य सरकार द्वारा(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा) लागू। | |
लाभार्थी एवं लाभ – | 55-75 आयु महिला = | ₹750 प्रतिमाह |
58-75 आयु पुरुष = | ₹750 प्रतिमाह | |
75 आयु = | ₹1000 प्रतिमाह |
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना
पात्रता – |
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आय – | 60,000 से कम हो | ||
पेंशन दर – | पुरुष | महिला | पेंशन राशि (प्रतिमाह) |
58 वर्ष तक | 55 वर्ष तक | 750 | |
58-75 वर्ष | 55-75 वर्ष | 1000 | |
75 से ज्यादा | 75 से ज्यादा | 1250 |
- वर्तमान में सभी कुछ रोग मुक्त विशेष योग्यजनों को 1500 प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है।
राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति – 2019
आरंभ – 17 दिसम्बर 2019 से प्रारम्भ की गयी है।
इस नीति की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार है –
- समूह आधारित कार्य प्रणाली द्वारा फसल कटाई के बाद की हानियों को कम करना।
- कृषकों एवं उनके संगठनों की सहभागिता बढाना ।
- मूल्य वर्धन और आपूर्ति श्रृंखला का विस्तार करके किसानों की आय बढ़ाना।
- राज्य की उत्पादन बहुलता वाली फसलों (जैसे-जीरा, धनिया, सौंफ, अजवाइन, ग्वार, ईसबगोल, दलहन, तिलहन, मेहंदी आदि) के मूल्य संवर्धन तथा निर्यात को प्रोत्साहन देना।
- खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के द्वारा कौशल विकास कर रोजगार का सृजन करना।
- मांग आधारित उत्पादन को बढ़ाना।
वित्तीय प्रावधान
- किसानों और उनके संगठन के लिए कृषि- प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास के लिए परियोजना लागत का 50% का अनुदान दिया जाएगा। (अधिकतम 100 लाख रुपए)
- कृषकों को और अन्य सभी पात्र उद्यमियों के लिए परियोजना लागत का 25% अनुदान दिया जाएगा। (अधिकतम 50 लाख रुपए)
- टर्म लोन पर 5% ब्याज सब्सिडी दी जाएगी।
- राज्य के बागवानी उत्पादों को अन्य राज्यों के बाजा