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RTI में PM से पूछा-लोगों के खाते में कब तक आएंगे 15 लाख रुपए, PMO ने कहा- 'पता नहीं'

New Delhi : RTI के तहत जानकारी मांगी गई थी कि 15 लाख रुपये किस दिन से दिए जाएंगे। इस पर जवाब देते हुए PMO ने केंद्रीय सूचना आयोग से कहा कि RTI एक्ट के तहत कोई सूचना इसकी जानकारी नहीं दी जा सकती।

PM नरेंद्र मोदी के 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपये डालने का वादा करने संबंधी सवाल पर PM कार्यालय ने अपना जवाब देते हुए कहा है कि यह सूचना के अधिकार (RTI) के तहत नहीं आता। RTI के तहत जानकारी मांगी गई थी कि 15 लाख रुपये किस दिन से दिए जाएंगे। इस पर जवाब देते हुए PMO ने केंद्रीय सूचना आयोग से कहा कि RTI एक्ट के तहत कोई सूचना इसकी जानकारी नहीं दी जा सकती।

मोहन कुमार ने प्रधानमंत्री द्वारा 1000 और 500 के नोट बंद करने के 18 दिन बाद 26 नवंबर, 2016 को एक याचिका डाली गई थी, जिसमें उन्होंने लोगों के खाते में 15 लाख रुपये जमा होने की तारीख पूछी थी।

प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) को जानकारी देते हुए बताया कि आरटीआई एक्ट के तहत ऐसी कोई सूचना नहीं है, इसलिए इससे संबंधित जानकारी या जवाब नहीं दिया जा सकता।

मुख्य सूचना आयुक्त आरके माथुर ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय और आरबीआई की ओर से दी गई जानकारी संतोषप्रद है। 2014 में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी ने कहा था कि विदेश से जब काला धन वापस स्वदेश आएगा तो हर भारतीय के खाते में 15 लाख रुपये आ जाएंगे।

 RTI कानून की इस धारा के अनुसार सूचना से मतलब रिकॉर्ड, दस्तावेज, ज्ञापन, ई-मेल, प्रेस रिलीज, सर्कुलर्स, ऑर्डर्स, लॉगबुक्स, रिपोर्ट्स, पेपर्स, नमूना, मॉडल्स समेत किसी भी रूप में रखी सामग्री से है।सके अलावा किसी निजी संस्था से जुड़ी सूचनाएं जो कानून के तहत सरकारी विभाग के दायरे में हो वो भी इसके तहत आती है।मुख्य सूचना आयुक्त ने PMO और RBI के द्वारा दिए गए जवाब को संतोषजनक बताया।

बता दें कि 2014 में चुनाव प्रचार के दौरान नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि जब काला धन विदेश से देश में आ जाएगा तो हर भारतीय को 15 लाख रुपये मिलेंगे।

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