New Delhi: हरियाणा के पानीपत में एक अदालत ने गैंगरेप के आरोपियों को 20 साल की कैद की सजा सुनाई है..
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युवती का अपहरण कर उसके साथ रेप करने के 2 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20-20 साल के कठोर कारावास और 60-60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
बता दें जुर्माने की रकम में से एक लाख रुपये पीडित युवती को बतौर मुआवजा दिया जाएगा। वहीं, जुर्माना नहीं देने पर दोनों दोषियों को 21-21 साल का कठोर कारावास भोगना होगा।
जानकारी के अनुसार, जनवरी 2016 को गांव महराना निवासी राजेश व जीतेंद्र ने एक युवती का अपहरण कर लिया और उसे नहर पर ले जाकर उसके साथ रेप किया। दोषियों ने युवती को धमकी दी कि यदि इस घटना की जानकारी किसी को भी दी तो उसकी हत्या कर देंगे।
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