New Delhi: जिशा रेप मर्डर केस में अदालत ने ameerul islam को मौत की सजा सुना दी है। बता दें कि कोर्ट ने अमीर-उल-इस्लाम को दोषी ठहराया है।
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2016 में लॉ की छात्रा 30 साल की जिशा पेरुंमबवूर स्थित अपने घर पर मृत हालत में मिली थी। केरल स्थित एर्नाकुलम के सेशन कोर्ट ने 6 दिसंबर को इस मामले में सुनवाई पूरी की और फैसला सुनाया था। अमीर-उल-इस्लाम को दोषी ठहराया था। एक साल बाद इस मामले में फैसला आया और कोर्ट ने एक मां की फरियाद सुन ली। जिशा की मां ने दोषी के लिए मौत की सजा की मांग की थी।
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भारतीय दंड संहिता और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित आदिवासी (अत्याचारों की रोकथाम) नियमों के विभिन्न वर्गों के तहत इस्लाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। अप्रैल में जांच की शुरुआत हुई और करीब 100 से ज्यादा गवाहों के बयान लिए गए। मर्डर के बाद तुरंत पेरुमबवूर से अमीर फरार हो गया और 50 दिनों बाद उसे कांचीपुरम में पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि खून से सने जूते पीड़िता के घर के पास नाले से मिले जो अन्य सबूतों में से एक था।
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गौरतलब है कि पिछले साल केरल के एर्नाकुलम में 30 साल की एक दलित छात्रा के साथ रेप और हत्या का मामला सामने आया था अपराधी ने जिशा के साथ इतनी बर्बरता दिखाई थी कि लोगों को निर्भया कांड याद आ गया था।
आरोपी ने जिशा के साथ वो सारी हदें पार की जिसे जानकर आपकी रूह कांप जाए। आरोपी ने ना सिर्फ जिशा का बलात्कार किया था बल्कि उसके पूरे शरीर को नुकसान पहुंचाया था। यहां तक की उसकी आंत तक बाहर निकाल दी थी। इस घटना को लेकर पूरे केरल में हड़कंप मच गया था।
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