New Delhi: गुड़गांव के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में हुई दूसरी क्लास के छात्र प्रद्युम्न की हत्या के मामले में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड CBI की याचिका पर फैसला सुनाएगा।
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बता दें कि CBI ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में याचिका दाखिल कर मांग की थी इस मामले में गिरफ्तार नाबालिग आरोपी पर बालिग की तरह मुकदमा चले। इतना ही नहीं सीबीआई ने बोर्ड से नाबालिग आरोपी के उंगलियों के निशान लेने की भी मांग की थी। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने सीबीआई और नाबालिग आरोपी के वकील की दलीलें सुनने के बाद आठ दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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इसके साथ ही आरोपी छात्र के अधिवक्ता द्वारा बोर्ड के समक्ष एक और याचिका दायर की गई कि बोर्ड आरोपी को बालिग और नाबालिग पर फैसला देने में जल्दबाजी न करें। बोर्ड ने सभी याचिकाओं पर बहस सुनने के बाद सुनवाई के लिए 13 दिसंबर की तारीख निश्चित की है। प्रद्युम्न के पिता द्वारा बोर्ड के समक्ष याचिका दायर की गई कि आरोपी छात्र द्वारा संगीन अपराध को अंजाम दिया गया है, इसलिए उस पर बालिग की तरह मुकदमा चलाया जाए।
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बता दें कि सीबीआई ने जांच के बाद स्कूल के ही 11वीं के एक छात्र को गिरफ्तार किया। सीबीआई का दावा है कि आरोपी छात्र ने पीटीएम और परीक्षा को टालने के लिए इस मर्डर को अंजाम दिया था। सीबीआई जांच से हरियाणा पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हुए। आरोपी कंडक्टर को भी जमानत मिल चुकी है।
सीबीआई के मुताबिक आरोपी छात्र ने प्रद्युम्न की हत्या से कुछ दिन पहले अपने कुछ दोस्तों को बताया था कि वह एग्जाम टलवा देगा। एजेंसी का दावा है कि प्रद्युम्न संयोग से आरोपी छात्र का शिकार बन गया। आरोपी छात्र किसी छात्र की हत्या की ताक में था और उसी वक्त प्रद्युम्न वॉशरूम के पास दिखा जिसके बाद आरोपी ने उसकी हत्या कर दी।
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