New Delhi: फोन पर जातिसूचक शब्द कहने को लेकर SC की बेंच ने बड़ा फैसला सुनाया है। अब फोन पर जातिसूचक शब्द का इस्तेमाल करने पर 5 साल की जेल होगी ।
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देश में जाति और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल सदियों से होता आया है। अक्सर देखने-सुनने को मिलता है कि SC/ST के लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार होता है, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा, क्योंकि ऐसा करने पर पांच साल की जेल होगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में ऐसा मामला उत्तर प्रदेश से आया है, जिसमें एक महिला ने जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने पर एक आदमी के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी थी।
जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो जस्टिस जे. चेलमेश्वर और एस. अब्दुल नजीर ने इलाहाबाद के फैसले को बरकार रखते हुए कहा कि आरोपी को साबित करना होगा कि उसने महिला से फोन पर सार्वजनिक स्थल पर बात नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि ऐसा करने पर अब आरोपी को कठोर दंड और पांच साल की सजा दोनों होगी ।
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मामले में आपराधिक कार्यवाही पर रोक से इन्कार करते हुए दोषी व्यक्ति के खिलाफ दर्ज FIR भी खारिज नहीं की। तो वहीं आरोपी के वकील विवेक विश्नोई ने दलील दी कि महिला उनके मुवक्किल से फोन पर दो अलग शहरों से बात कर रही थी। इसलिए इसे सार्वजनिक रूप से बात करना नहीं देखा जाना चाहिए। इस पर अदालत ने कहा कि पब्लिक व्यू का मतलब वही है जो उसने अपने 2008 के अपने फैसले में स्थापित किया था।
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