New Delhi: AURANGABAD राज्य पुलिस HEADQUARTER से एक 29 साल की महिला कॉन्स्टेबल के सेक्स चेंज के बाद काम जारी करने का आवेदन किया है। जिसको HEADQUARTER ने खारिज कर दिया है।
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महिला कॉन्स्टेबल ने यह आवेदन किया था कि वो सेक्स चेंज करने के बाद भी बतौर पुरुष कांस्टेबल के रूप में पुलिस विभाग में काम करना चाहती है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक राजेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस मैनुअल, भर्ती नियम और सेवा नियम हमें इस बारे में सकारात्मक जवाब देने के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते है। यह मामला महाराष्ट्र पुलिस के इतिहास में पहला मामला है। सभी कानूनी आधार पर बीड पुलिस को जवाब भेज दिया गया है। जवाब शनिवार को देरी से बीड पुलिस के पास पहुंचा है जिसके कारण महिला को ये सूचना सोमवार को दि जाएगी। बीड के पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर ने राज्य मुख्यालय से जवाब मिलने की पुष्टि की है। वो सोमवार सुबह महिसा को बुला कर उस पत्र के बारे में बताएंगे। कॉन्सेटबल को एक बार पत्र सौंपने के बाद महिला आगे कोई भी कदम उठा सकती है।
महिला और पुरुष कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए हैं अलग नियम
- बता दें कि औरंगाबाद सीमा पुलिस महानिरीक्षक मिलिंद भारमबे, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) कार्यालय और बीड जिला पुलिस के साथ समन्वय कर रहे हैं। उन्होनें कहा है कि महिला की इस याचिका को खारिज करने के लिए बहुत से कारण थे। उन्होनें बताया कि पुलिस में भर्ती के दौरान महिलाओं और पुरुष के लिए अलग-अलग नियम होते हैं। इसलिए उन्हें महिला के सेक्स चेंज करने के बाद सेना में बतौर पुरुष काम करने की अनुमती नहीं दी जा सकती है।
हार्मोनल असंतुलन के कारण थी बिमारी
- उन्होंने कहा "महिलाओं को 30% आरक्षण कोटा के तहत भर्ती किया जाता है और किसी भी पुरुष पुलिस को एक महिला के लिए आरक्षित पद पर भर्ती नहीं किया जा सकता है,"। महिला कॉन्स्टेबल को साल 2009 में बीड पुलिस में भर्ती किया गया था। हाल ही में, वह मुंबई में करीब 4 साल तक कुछ असामान्यताओं का इलाज करने के लिए मुंबई गई थी। टेस्ट में पता चला कि हार्मोनल असंतुलन के कारण लिंग पहचान विकार से पीड़ित थी। इसके बाद उन्होंने बीड एसपी के साथ-साथ डीजीओपी कार्यालय को भी आवेदन पत्र लिखा, जो यौन परिवर्तन के ऑपरेशन के लिए अनुमति मांग रहे थे।
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