ISLAMABAD : पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की दया याचिका एक बार फिर खारिज कर दी है।
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बता दें कि पाकिस्तान में जाधव को कथित रूप से जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई है।
आपको बता दें कि पाकिस्तान द्वारा पिछले साल मार्च में जाधव को गिरफ्तार किया गया था तथा पाक सैन्य अदालत ने जाधव को जासूसी करने तथा विध्वंसक गतिविधियों में लिप्त होने का दोषी करार दिया था।
शनिवार को पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग 'आईएसपीआर' ने कहा है कि अब पाकिस्तानी सेना के प्रमुख कमर जावेद बाजवा, जाधव के खिलाफ साक्ष्यों का विश्लेषण करेंगे और गुण-दोष के आधार पर उनकी अपील पर फैसला करेंगे। उधर भारत का कहना है कि भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त हो चुके कुलभूषण जाधव को ईरान से अगवा किया गया था, जहां वह व्यापार कर रहे थे।
गौरतलब है कि ICJ में कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगाए जाने के कुछ दिनों बाद पाकिस्तान ने कहा था कि भारतीय नागरिक को तब तक फांसी नहीं दी जाएगी, जब तक उसकी सभी दया याचिकाओं पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती। जाधव को पाकिस्तानी सैन्य अदालत द्वारा सुनाई गई मौत की सजा के खिलाफ भारत ने आईसीजे का रुख किया था और बीते 18 मई को आईसीजे ने जाधव (46) की सजा की तामील पर रोक लगा दी थी।
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