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गालीबाज़ Shrikant Tyagi को नहीं मिल रही ज़मानत, जानें वजह 

Noida के गालीबाज़ Shrikant Tyagi ने कभी नहीं सोचा होगा कि एक महिला से गाली-गलौज करना उसे इतना भारी पड़ जाएगा। Shrikant Tyagi को अभी जेल में ही रहना होगा। उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले की एक अदालत ने शुक्रवार(2 सितम्बर) को Shrikant Tyagi की ज़मानत याचिका एक बार फिर खारिज कर दी है।

34 वर्षीय Shrikant Tyagi को नौ अगस्त को नोएडा पुलिस द्वारा मेरठ से गिरफ्तार किए जाने के बाद यूपी गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। जिला एवं सत्र न्यायालय में विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) रणविजय प्रताप सिंह ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। Shrikant Tyagi के वकील सुशील भाटी ने भी पुष्टि की कि जमानत याचिका खारिज कर दी गई है।

गैंगस्टर एक्ट के अलावा, Shrikant Tyagi पर 5 अगस्त को महिला के साथ गाली-गलौज, मारपीट करने और उसकी कारों पर केवल राज्य विधानसभा सदस्यों को जारी किए गए स्टिकर और राज्य सरकार के प्रतीक का उपयोग करने के लिए धोखाधड़ी के मामले में भी मामला दर्ज किया गया था। बता दें कि, नोएडा में 5 अगस्त को ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी में एक महिला से अभद्रता करने के मामले में नोएडा पुलिस ने Shrikant Tyagi को 9 अगस्त को सुबह मेरठ से तीन अन्य साथियों के साथ गिरफ़्तार कर लिया था। इसके बाद से वह जेल में बंद है।

Shrikant Tyagi कथित तौर पर खुद को भाजपा नेता बताकर लोगों पर रौब झाड़ता था, लेकिन महिला के साथ बदसलूकी के मामले में Shrikant Tyagi का वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा ने उससे पल्ला झाड़ लिया था। स्थानीय भाजपा सांसद डॉ. महेश शर्मा ने त्यागी के भाजपा सदस्य होने से इंकार किया था।

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