छत्तीसगढ़ सरकार ने बाल संप्रेक्षण गृह, बाल गृह और बच्चों से जुड़ी संस्थाओं को राहत देने के लिए नई व्यवस्था तैयार कर दी है। अब बाल कल्याण समिति और किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य हर दिन संबंधित स्थानों में उपलब्ध मिलेंगे। पहले बाल कल्याण समिति के सदस्य हफ्ते में तीन और किशोर न्याय बोर्ड सप्ताह में दो दिन ही मिल पाते थे। इसके चलते बच्चों को उनके परिजनों को सौंपने सहित दूसरे मामले में असुविधाएं झेलनी पड़ती थी। इसको ही देखते हुए सरकार ने नया नियम बनाकर इसे लागू कर दिया है।
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