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मोदी सरकार और स्टील कंपनियों के खिलाफ धरने रोकने के लिए धारा-144 लागू

मोदी सरकार और स्टील कंपनियों के खिलाफ धरने रोकने के लिए धारा-144 लागू

लुधियाना | देश की प्रमुख स्टील निर्माता कंपनियों की ओर से मनमानी कर स्टील के दाम बढ़ाने को लेकर कारोबारियों ने 11 जनवरी से स्थानीय विश्वकर्मा में मोदी सरकार और स्टील कंपनियों के खिलाफ धरने पर बैठने की चेतावनी दी थी। इससे घबराए पुलिस प्रशासन ने धारा-144 के ऑर्डर जारी कर कोई भी धरना या प्रदर्शन चंडीगढ़ रोड स्थित गलाडा ग्राउंड के अलावा कहीं दूसरी जगह दिए जाने की बात कही है।

ये ऑर्डर पुलिस कमिश्नर आरएन ढोके ने सोमवार को जारी किए हैं। ये जानकारी फास्टनर्स मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट नरिंदर भामरा ने देकर कहा कि कारोबारी किसी भी कीमत पर स्टील की ब्लैक करने वालों को बख्शेंगे नहीं, चाहे इसके लिए उन्हें अगर जेल भी जाना पड़ा तो कोई परवाह नहीं है।

उन्होंने बताया कि पिछले 25 साल से कारोबारी सेंट्रल प्लेस होने के कारण विश्वकर्मा चौक में ही धरना-प्रदर्शन करते रहे हैं। इतने लंबे समय के दौरान आम पब्लिक को परेशान करना तो दूर किसी तरह की कोई हुल्लड़बाजी से भी गुरेज किया गया है। इसके बावजूद पुलिस प्रशासन का यह नादरशाही फरमान उन्हें दबाने की नीति है, जिसे बर्दाश्त नही किया जाएगा।

इंगट में फिर आया 1 हजार रुपए प्रति टन उछाल: चीन में पॉल्यूशन के कारण कई स्टील यूनिट बंद कर दिए जाने से वहां स्टील के दाम 10 हजार रुपए प्रति टन तक बढ़ गए। ऐसे में भारत के स्टील की डिमांड बढ़ जाने से प्रमुख स्टील निर्माताओं के साथ-साथ सेकेंडरी स्टील वालों ने भी 4 हजार रुपए प्रति टन तक दाम बढ़ा दिए।

इससे दुखी कारोबारियों ने धरना देने की चेतावनी दी थी। इसके के तुरंत बाद इंगट(कुल्फी) के दाम 34400 से घटकर 33 हजार रुपए प्रति टन गए थे। लेकिन जैसे ही पुलिस प्रशासन ने धारा-144 के आर्डर जारी किए हैं, इसके बाद इंगट बढ़कर 34 हजार रुपए प्रति टन तक पहुंच गई है।

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