सीकर | भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में बुधवार से नई पॉलिसी लागू हो गई है। एसके अस्पताल समेत तमाम निजी अस्पतालों में नई पॉलिसी के तहत मरीजों का इलाज किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने योजना के तहत पैकेज घटा दिए हैं। अब 1401 बीमारियां ही योजना में कवर होगी। पहले यह आंकड़ा 1700 का था। विभिन्न बीमारियों को मर्ज कर एक पैकेज बनाया है।
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स्वास्थ्य विभाग ने नई पॉलिसी में 663 टर्शरी और 738 सैकंडरी श्रेणी के पैकेज निर्धारित किए हैं। दूसरे चरण में 48 पैकेज सरकारी और 17 पैकेज निजी अस्पतालों के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। मरीज के भर्ती होने से लेकर डिस्चार्ज होने के 10 दिन बाद की दवाओं को भी कवर किया गया है।
नई पॉलिसी में खास बात यह कि सरकारी अस्पतालों में सामान्य और सिजेरियन डिलीवरी को पैकेज से बाहर कर दिया है। डिलीवरी के साथ ही डॉग बाइट (एंटी रैबीज वॉइल) को भी योजना के दायरे से बाहर कर दिया गया है। इसके अलावा योजना के दायरे में आने वाले मरीज के लिए भामाशाह कार्ड होना जरूरी किया है।
मरीज को भर्ती करते वक्त कार्ड होना जरूरी होगा। नई नीति के तहत मरीज के भर्ती होते ही उसकी टीआईडी जनरेट करनी होगी। पहले यह समय सीमा 48 घंटे की थी। अस्पताल में भर्ती होने के एक घंटे के भीतर अगर मरीज भामाशाह कार्ड नंबर बता दे तो ठीक वरना उसे सामान्य मरीज मान कर ही इलाज किया जाएगा। इमरजेंसी में पहुंचे मरीज की 72 घंटे टीअाईडी जनरेट करने की छूट होगी।
जिले के 51 अस्पतालों में मिलता लाभार्थी मरीजों को मुफ्त में इलाज: भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थी मरीजों को जिले के 51 अस्पतालों में मुफ्त में इलाज मिलता है। इनमें 15 सरकारी और 36 निजी अस्पताल है। योजना के तहत अब तक 60 हजार 873 पैकेज स्वीकृत हुए है। इसके एवज में इंश्योरेंस कंपनी ने 29 करोड़ 97 लाख रुपए का भुगतान कर चुकी है।
बिना कार्ड नहीं मिलेगा लाभ
अभी तक ऐसे मरीजों को भी योजना का लाभ दिया जा रहा था जिसके पास भामाशाह कार्ड नहीं था लेकिन वो खाद्य सुरक्षा के दायरे में थे। बुधवार से इस सुविधा में कटौती करते हुए भामाशाह कार्ड की अनिवार्यता कर दी गई है। वहीं 1 साल तक के बच्चे को उसकी माता की आईडी से योजना का लाभ दिया जाएगा लेकिन 1 साल की उम्र से अधिक के बच्चे का नाम कार्ड में जुड़वाना जरूरी होगा।
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