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राजस्थान में आज से 24 मई तक सख्त लॉकडाउन, जानिए सभी नियम

राजस्थान में आज से सख्त लॉकडाउन शुरु हो गया है। यह लॉकडाउन 24 मई तक लागू रहेगा। नए लॉकडाउन में पहले से चली आ रही पाबंदियों को और कड़ा किया है। आज से सभी तरह के आने जाने के साधनों पर रोक है। निजी और रोडवेज की बसें बंद कर दी हैं। इमरजेंसी सेवाओं को छोड़ प्राइवेट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सभी साधन बंद हैं। धार्मिक स्थल, बाजार पहले की तरह ही बंद रहेंगे। गृह विभाग की गाइडलाइन को पुलिस मुख्यालय ने हर थाने तक भेज दिया है।

घर से बेवजह बाहर निकलने वालों को पुलिस सीधे क्वारैंटाइन सेंटर भेजेगी, रिपोर्ट निगेटिव आने तक वहीं रहना होगा। नए लॉकडाउन में शादी समारोहों पर रोक लगा दी है। शादी हो सकती है लेकिन केवल 11 लोग ही मौजूद रह सकेंगे, बैंड, बाजा और बारात पर रोक रहेगी। मनरेगा के काम बंद रहेंगे। नए लॉकडाउन में इन चार प्रावधानों के अलावा बाकी के प्रावधान 30 अप्रैल की गाइडलाइन वाले ही लागू रहेंगे।

जरूरत की चीजें पहली की तरह मिलती रहेंगी
लॉकडाउन में पहले की तरह ही फल, सब्जी, दूध, किराना जैसे आम जरूरत की चीजें मिलती रहेंगी। उनके खुलने और बंद रहने का समय पहले वाला ही रहेगा। फल सब्जी के ठेले सुबह 6 से शाम 5 बजे तक सामान बेच सकेंगे। किराना और खाद्य सामग्री से जुड़ी दुकानें सुबह 6 से 11 बजे तक खुलेंगी। सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, किराना का सामान, आटा चक्की, पशुओं के चारे से संबंधित थोक और खुदरा दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 6 से 11 बजे तक ही खुल सकेंगी। किसानों की जरूरत की चीजों, खाद बीज की दुकानें, कृषि उपकरणों की दुकानें सोमवार से गुरुवार सुबह 6 से 11 बजे खुल सकेंगी।

मेडिकल स्टोर सातों दिन खुले रहेंगे

मंडियां, फल, सब्जियां, फूल-मालाओं की दुकानें हर दिन सुबह 6 से 11 बजे तक खुल सकेंगी। फल सब्जी के ठेले, साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा और मोबाइल वैन को सुबह 6 से शाम 5 बजे तक अनुमति दी है। डेयरी और दूध की दुकानों को सुबह 6 से 11 और शाम 5 से शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। सरकारी राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी। मेडिकल स्टोर, मेडिकल उपकरणों की दुकानें सातों दिन खुली रहेंगी। वीकेंड पर शनिवार-रविवार को मेडिकल, दूध और फल सब्जी को छोड़ सब बंद रहेगा।

ट्रक और माल परिवहन की अनुमति होगी

अंतरराज्यीय और राज्य के भीतर माल का परिवहन करने वाले भारी वाहनों का आवागमन, माल की लोडिंग और अनलोडिंग के काम और इसमें लगे कर्मचारियों को अनुमति होगी।

उद्योगों में कर्मचारियों को लाने ले जाने के लिए बस की अनुमति, पास जारी होंगे

उद्योगों में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में मजदूरों को लाने ले जाने के लिए विशेष बसों को चलाने की अनुमति होगी। मजदूरों के पास जारी होंगे। इन संस्थानों को मजदूरों के पास के लिए अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर और विवरण, विशेष बस के नम्बर, ड्राइवर का नाम कलेक्टर ऑफिस में देने होंगे।

इन्हें अनुमति

  • प्रोसेस्ड फूड, मिठाई, बेकरी और रेस्टोरेंट को खोलने की अनुमति नहीं होगी, लेकिन होम डिलीवरी की सुविधा रात 8 बजे तक दी जा सकेगी।
  • सभी अस्पताल, वैटरनरी अस्पताल, इनसे जुड़े कर्मचारी, लैब को अनुमति होगी। इनसे जुड़े कर्मचारियों को आई कार्ड दिखाने के बाद अनुमति दी जाएगी।
  • राज्य के बाहर से आने वालों को 72 घंटे पहले करवाई गई RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी।
  • ट्रकों और दूसरे सामान ढोने वाले वाहनों और उनमें लगे कर्मचारियों को अनुमति होगी।
  • वैक्सीनेशन के लिए लोगों को आने जाने की अनुमति होगी।
  • पहले से तय प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र दिखाने पर आने जाने की अनुमति होगी।
  • अंतिम संस्कार में पहले की तरह 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी।

सेवाएं, जिन्हें होगी अनुमति

दूरसंचार, IT, कुरियर सेवा, डाक सेवा, ई मित्र, आधार केंद्र, प्रसारण और कैब सेवाओं के अलावा IT आधारित सेवाएं जारी रहेंगी। बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, NBFC ग्राहकों के लिए दोपहर बाद 2 बजे तक खुलेंगे। सुबह 4 से 8 बजे तक अखबार बांटने की अनुमति होगी। मीडिया कर्मियों को ID कार्ड दिखाने पर आने जाने की अनुमति होगी।

निजी वाहन 7 से 12 तक ही फ्यूल ले सकेंगे

पेट्रोल पंप खुले रहेंगे, लेकिन निजी वाहन सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक ही डीजल-पेट्रोल या गैस भरवा सकेंगे। LPG सिलेंडर बांटने की सुबह 6 से शाम 5 बजे तक अनुमति होगी।

ये सरकारी दफ्तर खुले रहेंगे

जिला प्रशासन, पुलिस, गृह विभाग, वित्त विभाग, मेडिकल, आपदा प्रबंधन, कोविड मैनेजमेंट से जुडे दफ्तर, शहरी निकायों के दफ्तर, फायर, बिजली, पानी, टेलीकॉम से जुड़े दफ्तर 4 बजे तक खुल सकेंगे। केंद्र सरकार की जरूरी सेवाओं से जुड़े दफ्तर भी खुले रहेंगे।इसके अलावा भी गृह विभाग की अनुमति से राज्य स्तर पर और जिले में कलेक्टर की अनुमति से अन्य दफ्तर खोले जा सकेंगे।

शादी समाराहों पर रोक, घर पर शादी की अनुमति लेकिन 11 से ज्यादा मेहमानों को अनुमति नहीं

शादी समाराेहों पर 31 मई तक पूरी तरह रोक रहेगी। घर पर शादी या कोर्ट मैरिज की अनुमति होगी। शादी में 11 से मेहमान शामिल नहीं हो सकेंगे। किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात, निकासी, प्रीतिभोज आदि की अनुमति 31 मई तक नहीं होगी। वेब पोर्टल http://covidinfo.rajasthan.gov.in पर e-Intimation:Marriage हाइपर लिंक पर शादी और उसमें मौजूद रहने वाले 11 लोगों की सूचना देनी होगी। शादी में बैण्ड-बाजे, हलवाई, टैन्ट या इस प्रकार के अन्य किसी भी व्यक्ति के सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी। शादी के लिए टैन्ट हाउस, हलवाई से संबंधित किसी भी प्रकार के सामान की होम डिलीवरी भी नहीं की जा सकेगी। मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल एवं होटल परिसर को शादी-समारोह के लिए बंद रहेंगे।

शराब की दुकानें खुली रहेंगी

सरकार को रेवेन्यू देने वाले विभागों के साथ शराब की दुकानें खुली रहेंगी। शराब की दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 6 से 11 बजे तक ही खुल सकेंगी।



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