हैल्लो दोस्तों आज हम आपको इस लेख द्वारा बताएँगे हरियाणा विधवा पेंशन योजना के बारे में दोस्तों हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनहोर लाल खट्टर ने हरियाणा की विधवा लोगो के लिए एक योजना की शुरुआत की है| इस योजना को हरियाणा की सरकार ने विधवा पेंशन योजना के नाम से नामाँकित किया है|हरियाणा की सरकार विधवा पेंशन योजना के तहत हरियाणा सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करेगी हरियाणा राज्य सरकार और सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग (Social Justice and Empowerment Department) ने महिलाओं के लिए विधवा पेंशन योजना को मंजूरी दी हैं।
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विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार जिन विधवा औरत के पति की मृत्यु हो जाती है जिसके करना उनके घर की आर्थिक स्थिति खराब जाती है जिससे वह अपना जीवन यापन सही प्रकार से नहीं कर पाती इस कारण को देखते हुए हरियाणा की सरकार ने इस हरियाणा विधवा पेंशन योजना की शुरुआत करि है हरियाणा सरकार विधवा पेंशन योजना के तहत विधवा औरतों को प्रति महा 1600 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी विधवा पेंशन योजना के तहत जो विधवा महिला लाभ के पद पर है उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा| दोस्तों अब हम आपको बताएँगे की आप किस प्रकार इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हो आवेदन की प्रक्रिया इस लेख द्वारा बताएँगे |
हरियाणा में विधवा पेंशन योजना के लिए योग्यता
- आवेदनकर्ता हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए
- आवेदनकर्ता महिला को माता-पिता, पति और बेटे के बिना विधवा या निराश्रित होना चाहिए।
- आवेदनकर्ता की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए
- इस योजना के तहत विधवा महिला की परिवार की वार्षिक आय 02 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
विधवा पेंशन योजना के लिए दस्तावेज
- आधार कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाता
- निवास प्रमाण पत्र
विधवा पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन
- अगर आप विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन करना चाहते है तो आपको इन चरणों का पालन करना होगा |
- आपको सबसे पहले आधारिक वेबसाइट पर जाना https://www.socialjusticehry.gov.in/en-us/ होगा |
- वेबसाइट पर जाने के बाद आपको होम पेज पर फॉर्म पर क्लिक करना होगा |
- क्लिक करने के बाद आपके सामने कई योजना के फॉर्म खुल जायेंगे |
- उसमे आपको विधवा योजना के फॉर्म पर क्लिक करना होगा |
- क्लिक करने के बाद आपके सामने फॉर्म खुल जायेगा|
- अगर आप डायरेक्ट फॉर्म पर जाना चाहते है तो आपको इस लिंक https://www.socialjusticehry.gov.in/Portals/0/WP_1.pdf पर क्लिक करना होगा |
- उसके बाद फॉर्म को डाउनलोड कर ले और प्रिंट आउट निकाल ले |
- उसके बाद फॉर्म को भर कर समाज कल्याण अधिकारी को जमा कर दे |
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