इस लेख द्वारा बताएँगे हरियाणा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के बारे में दोस्तों हरियाणा के श्रम विभाग ने हरियाणा के श्रमिक मज़दूर लोगो की लड़कियों के लिए एक योजना की शुरुआत की है इस योजना को हरियाणा की सरकार ने हरियाणा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के नाम से नामंकित किया है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार आवेदनकर्ता मज़दूर लड़की की शादी से पहले 51 ,000 हजार की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी |
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दोस्तों अगर आप योजना के बारे में और अधिक जानकरी प्राप्त करना चाहते हो तो आप इस पोर्टल के द्वारा योजना से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त कर सकते है सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि श्रमिक मज़दूर अपनी बेटी की शादी से 3 पहले कन्यादान रूप में दे सकते है हरियाणा कन्यादान योजना का लाभ लेने के लिए, विवाह को विवाह पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, वर और वधू दोनों को विवाह की कानूनी आयु भी प्राप्त होनी चाहिए।
योग्यता
- मजदूर आवेदन करके इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है
- और शादी का कार्ड किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित होना चाहिए।
- वर और वधु का आयु प्रमाण पत्र होना चाहिए
- विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र विवाह के 1 वर्ष के भीतर निर्मित किया जाना चाहिए।
नियम और शर्तें
- आवेदनकर्ता को फॉर्म के साथ वर वधु का आय प्रमाण पत्र देना होगा
- आवेदनकर्ता ये लिखकर देगा की वह संबंधित सहायक निदेशक के कार्यालय में विवाह का प्रमाण पत्र छह महीने की अवधि में प्रस्तुत कर देगा
- आवेदनकर्ता आगे किसी और कल्याणकारी का लाभ नहीं लेगा |
आवेदन कैसे करें
दोस्तों हम आपको बता दे की हरियाणा मुख्यमंत्री कन्यादान के लिए अभी पोर्टल पर आवेदन फॉर्म नहीं आये है| अभी केवल श्रम विभाग ने इस योजना के लिए योग्यता और शर्त बताई है तो दोस्तों अगर आप इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हो आपको कुछ समय का इंतज़ार करना होगा जैसे ही इस योजना की आवेदन की प्रक्रिया अति है हम आपको इस लेख में अपडेट करके बता देंगे उसके लिए आपको हमारे इस लेख से जुड़ा रहना पड़ेगा |
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