राज्य निर्वाचन विभाग ने एक आदेश जारी कर प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर्स) तथा समस्त रिटर्निंग अधिकारियों को विधानसभा चुनाव-2018 के लिए अभ्यर्थियों के आपराधिक रिकॉर्ड, यदि कोई हो, को प्रचारित करने के लिए दिशा-निर्देश दिए है। इसके तहत यह सूचना 23 नवम्बर से 5 दिसम्बर तक अलग-अलग तिथियों में प्रकाशित/प्रसारित करवानी होगी। अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. रेखा गुप्ता ने बताया कि उच्चतम न्यायालय द्वारा 25 सितम्बर, 2018 को पारित निर्णय के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग ने विस्तृत निर्देश दिए हैं। इसके तहत प्रारुप 26 में संशोधन किया गया है। इसके अनुसार फॅार्मेट सी-1 में चुनाव
Related Articles
The post आपराधिक मामले वाले प्रत्याशियों को इस तिथि तक अनिवार्य रुप से कराना होगा यह काम वरना…! appeared first on News Of Rajasthan.
This post first appeared on Latest Updates And News Of Rajsthan, please read the originial post: here