अफीम तस्कर जयंत को दस वर्ष की सजा।
एक लाख का जुर्माना भी।
20 जुलाई को अजमेर के एनडीपीएस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार भारवानी ने मादक पदार्थ अफीम की तस्करी करने करे आरोप में पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के रायपुर गांव निवासी जयंत मंडल को दस वर्ष की सजा और एक लाख रुपए का जुर्माना का आदेश दिया है। अजमेर के विशिष्ट लोक अभियोजक अजय वर्मा ने बताया कि जयंत मंडल को 13 मई 2016 को अजमेर के रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था। जयंत के पास से आठ किलो अफीम बरामद की गई। जयंत ने बताया कि यह मादक पदार्थ जोधपुर निवासी अहजर खान से खरीदा गया। लेकिन अदालत में अहजर खान के खिलाफ कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया, इसलिए अहजर को दोषमुक्त किया गया। जबकि एनडीपीएस एक्ट की धारा 18/8 के तहत जयंत को सजा सुनाई गई। इस मामले में डीएसपी हीरालाल ने अनुसंधान किया।
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