नई दिल्ली | देश में भले ही डिजिटल ट्रांजेक्शन पर काफी जोर दिया जा रहा हो और लोग मोबाइल वॉलेट से छोटी-मोटी शॉपिंग कर लेते हों, चेक कई काम के लिए अब भी जरूरी है| डिजिटल और कैशलैस बैंकिंग के युग में आज भी लोग लोन लेने या बड़े रकम के भुगतान के लिए चेक की मदद लेते हैं| हालांकि चेक से होने वाले लेन-देन की संख्या में पिछले कुछ सालों में कमी आई है |
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जहां तक सवाल बड़े भुगतान का है, कई कंपनियां, कारोबारी और ग्राहक भी चेक से भुगतान करना सही मानते हैं| क्या आपको पता है कि चेक भरने में हुई एक छोटी सी गलती से आपको बड़ा नुकसान हो सकता है| चेक पर काटना, ओवर राइटिंग या दो रंग के पेन का इस्तेमाल जैसी गलती से आपके क्रेडिट स्कोर पर असर पड़ता है| अगर चेक भरने में कोई गलती हुई तो आपने जिसे चेक दिया है, उसकी शिकायत पर आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है |
चेक बाउंस होने पर भारी जुर्माना
अगर आपने चेक भरने में गलती कर दी तो इस वजह से चेक बाउंस हो सकता है| चेक बाउंस होने जैसी गलती पर बैंक 800 रुपये तक की राशि आपके खाते से जुर्माने के रूप में काट लेते हैं |
क्यों बाउंस होते हैं चेक?
चेक बाउंस दो वजह से हो सकता है. पहला खाते में उतनी राशि नहीं होना और दूसरा हस्ताक्षर में बदलाव, शब्द लिखने में गलती या चेक पर ओवर राइटिंग होना आदि|
बैंक लेते हैं भारी जुर्माना
चेक बाउंस होने पर बैंक ग्राहक से 800 रुपये तक का जुर्माना वसूलते हैं| देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई चेक बाउंस होने पर 500 रुपये काटता है| अगर किसी तकनीकी गलती की वजह से चेक रिटर्न हुआ तो बैंक 150 रुपये चार्ज लेता है |
बैंक ऑफ बड़ौदा में एक लाख रुपये तक का चेक तकनीकी वजह से लौटने पर 250 रुपये और एक लाख से एक करोड़ तक के चेक के बाउंस होने पर 750 रुपये जुर्माना वसूला जाता है| आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक में भी चेक बाउंस होने पर 500-800 रुपये तक का जुर्माना वसूला जाता है |
2 साल की हो सकती है जेल
भारत में चेक बाउंस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 में हुए संशोधन के बाद सेक्शन 138 के तहत अपराध माना जाता है| चेक बाउंस होने पर 2 साल तक की जेल या चेक में भरी राशि का दोगुना जुर्माना या दोनों लगाया जा सकता है| इस सेक्शन के तहत अगर खाते में बैलेंस नहीं होने की वजह से चेक बाउंस होता है तो मुकदमा दर्ज किया जा सकता है |
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