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सरकारी अधिकारियो को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ प्राप्त है

सरकारी अधिकारियो को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ प्राप्त है

नई दिल्ली | भारत सरकार ने गुरुवार के दिन को सर्वोच्च न्यायलय में बताया की मलाईदार परत के तर्क के आधार पर अनुसूचित जाति ओर जनजाति समुदाय के सरकारी अधिकारियो को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देने से मना नहीं किया जा सकता है इस समय इस वर्ग के साथ-साथ जाति का कलंक तथा पिछड़ापन भी सम्बन्दित है |

महान्यायवादी ने मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता करने वाली बेंच को बताते हुए कहा की इस प्रकार का कोई भी कानून नहीं है जो यह बताता हो की अनुसूचित जाति ओर जनजाति समुदाय के बड़े व्यक्तियों को मलाईदार परत का सिद्धांत को लागू करके आरक्षण का लाभ प्राप्त करने से रोका जा सकता है। बेंच के द्वारा किए गए प्रश्न पर उन्होंने इस प्रकार का उत्तर दिया बैंक के द्वारा पूछा गया था कि क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के पिछड़ेपन वाले व्यक्तियों को आरक्षण का लाभ सुनिश्चित करने हेतु इस समुदाय के ऊपर की तरफ उठ चुके व्यक्तियों को अलग करने हेतु मलाईदार परत के सिद्धांत को किस पर लागू कर सकते हैं |

भारत सरकार की तरफ से बताया गया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसी भी समुदाय के लोगों को अलग-अलग रखने के प्रश्न पर फैसला केवल राष्ट्रपति और संसद के द्वारा ही लिया जा सकता है न्यायपालिका को इस प्रकार का कार्य करने का अधिकार प्राप्त नहीं है |

इस केस की सुनवाई कर रही बेंच में  अनेक न्यायधीश सम्मिलित हैं जैसे- न्यायधीश कुरियन जोसेफ, न्यायधीश आरएफ नरीमन, न्यायधीश संजय किशन कॉल, और न्यायधीश इंदु मल्होत्रा आदि महान्यायवादी ने बताया कि लोगों का पिछड़ापन और जाति के ऊपर लग रहा है अप्पा कई वर्षों से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के साथ में रहा है भली के उनमें से कई व्यक्ति ऊपर की तरफ उठ चुके हैं |

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