ग्वालियर | सुरक्षा करने वाले मापदंडों की अनदेखी करने वाले विद्यालय वाहनों में जहां पर प्रशासनिक, परिवहन और ट्रैफिक विभाग के अधिकारियों को किसी भी प्रकार की कोई कमी नजर नहीं पढ़ रही थी वही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई गाइडलाइन एवं उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में सोमवार के दिन को जब मोबाइल न्यायालय ने रास्तों पर औचक चेकिंग हेतु कमान संभाली |
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तो विद्यालय की बस, ऑटो और वेन आदि किसी भी प्रकार का वाहन बिना चालान के कोई भी आगे नहीं जा पाया क्योंकि चेक हो रहा है सभी वाहनों में सुरक्षा मानक और परिवहन ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन प्राप्त हुआ है जिले में 7 स्थानों पर मोबाइल न्यायालय लगाए गए थे यह इस प्रकार के रास्ते थे जहां पर अधिक संख्या में स्कूल बसें चलती थी |
सीजेएम के नेतृत्व मैं दिन के सुबह करीब 6:30 से 8:30 बजे तक चलाई गई इस प्रक्रिया में 125 वाहनों में कुछ ना कुछ कमी प्राप्त हुई इनमें लगभग 44 विद्यालय साधन निकले हैं जिनके परमिट खत्म होने के पश्चात भी तेजी से चलाए जा रहे थे और निर्धारित की गई संख्या से अधिक विद्यार्थियों को दिखाया जा रहा है |
जबकि 81 विद्यालय साधन जैसे बस, ऑटो, मारुति वैन सुरक्षा मापदंडों का उल्लंघन करते हुए प्राप्त हुए हैं इस प्रकार के साधनों से 1 लाख 27 हजार रुपए की राशि जुर्माने के रुप में वसूल की गई मोबाइल न्यायालय द्वारा चेक करने के साथ एक जगह पर स्कूल बसों को खड़ा किया गया और कागजों की बस चालको द्वारा जांच करवाई गई |
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