छह माह पूर्व उसी लड़की को लेकर थाने में हुआ था पंचायत,पुलिस ने उक्त युवक को हिदायत देकर छोड़ा था
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चौरी चौरा । चौरीचौरा थाना क्षेत्र के नगरपंचायत मुंडेरा बाजार के वार्ड संख्या सात में जिस लड़के ने अफवाह फैलाकर यह जताया था कि हमें पड़ोस की एक लड़की छेड़छाड़ करके इस कदर परेशान कर दी है कि हमें स्कूल जाने में भी भय लग रहा है लेकिन इस घटना के दूसरे दिन ही पुलिस ने छानबीन करके पूरे मामले का चिट्ठा खोल दिया है। पुलिस का कहना है कि जैसा लड़का बता रहा है वैसा कुछ नहीं है। लड़की के घर वालों ने ओम नाम के युवक के खिलाफ छेड़खानी व पाक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज करा दिया है।
थानाध्यक्ष ब्रजेश सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि आरोपी पूरी तरह से लोफर किस्म का छात्र है और जुलाई माह से ही पढ़ाई छोड़ कर घूमता है।हमारे फुटहवा ईनार प्रतिनिधि के अनुसारचौरीचौरा थाना क्षेत्र के नगर पंचायत मुंडेरा बाजार के वार्ड संख्या सात में रहने वाले ओम नाम के एक छात्र ने सोमवार को नगर में अफाह फैलाया था कि हमसे पड़ोस की एक लड़की इस कदर छेड़खानी कर रही है कि मैं स्कूल जाने से डर रहा हूं। यह घटना सोशल मीडिया पर ऐसा वायरल हुआ कि लोग चटकारे लेकर पढ़ने लगे। कुछ अखबारों में तो यह खबर लीड बनी लेकिन जब यह मामला थाने तक पहुंचा तो कहानी ठीक उलट निकली।
पुलिस जब पूरे मामले की छानबीन की तो पता चला कि इस लड़के की उस नाबालिब लड़की से मेलजोल को लेकर आज से छह माह पहले थाने में मामला आ चुका था। दोनों पक्षों से समझौता हुआ कि अब वह लड़की से छेड़खानी नहीं करेगा और न ही मेलजोल रखेगा । लड़का कुछ दिन पुलिस की धमकी से शांत रहा लेकिन नव वर्ष के अवसर पर दोनों में फिर से बातें होने लगी। लड़के ने युवती को एण्ड्राइड मोबाइल भी गिफ्ट किया था। इन दोनों के नजदीक होने की खबर लड़की की मां जान गई और उसने अपने पति से पूरी कहानी कह डाली।
लड़के के परिवार वाले मुकदमा के भय से इस कदर भयभीत हो गये कि उल्टे मोहल्ले में यह अफवाह फैला दिया कि लड़की की छेड़खानी से हमारा बेटा ओम स्कूल नहीं जा पा रहा है। पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि ओम नाम का यह युवक पूरी तरह से लोफर है और स्कूल जाता ही नहीं है। पुलिस ने स्कूल में जाकर पता किया तो स्कूल वालों ने बताया कि उसकी फीस तो पिछले जुलाई माह से ही नहीं जमा की गई है तथा वह पढ़ाई में भी ध्यान नहीं देता है। वैसे पुलिस ने लड़की के पिता की तहरीर पर ओम जायसवाल नाम के युवक के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 व पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
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